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Government Employees 2023 : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश का लाभ मिलेगा। इस संबंध में सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश का लाभ
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी महिला कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों और उन्होंने एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया हो, लेकिन यह अवकाश उन एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई जीवित संतान नहीं है, जिन्होंने एक वर्ष तक आयु के शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया हो।
इसके अलावा यह शासनादेश जारी होने से पूर्व बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मियों को भी अवकाश का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रहेंगी। इसके तहत अवकाश का लाभ बच्चे की आयु एक वर्ष होने की अवधि तक के लिए मिलेगा। इस अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य होंगे। यह मातृत्व अवकाश की तरह की मंजूर होगा।
वही एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा का लाभ पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिलेगा। उत्तराखंड शासन ने बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
- ऐसे महिला सरकारी सेवक जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लिये जाने के समय अधिकतम 180 दिन के बाल दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave ) की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- ऐसे एकल पुरूष सरकारी सेवक, जिनकी कोई जीवित संतान न हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के ‘बालक शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया गया हो, को शिशु के गोद लिये जाने के समय अधिकतम 180 दिन के बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- एकल पुरूष सेवक में अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा पुरुष को सम्मिलित किया जायेगा।
- बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन एकल पुरूष सरकारी सेवकों को भी देय होगा. जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।
- अवकाश अवधि के दौरान महिला / एकल पुरुष सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होगा ।
- बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा-प्रकिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल- दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2022 ( समय-समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अन्तर्गत केवल वैधानिक रूप से गोद (Valid adoption) लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

