कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा पेंडिंग मानदेय पर 7 फीसदी ब्याज, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

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Employee News : झारखंड के लोहरदगा जिले के दैनिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने बीडीओ ऑफिस में कार्यरत 13 दैनिक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटरों  को बड़ी राहत देते हुए बकाए मानदेय पर सात फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया है।

दरअसल, लोहरदगा के बीडीओ ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय बिना कारण बताए नवंबर 2021 से बंद कर दिया गया था। इसके बाद जून से उन्होंने सेवा देना बंद कर दी और मार्च में मनरेगा आयुक्त को पत्र लिखकर इनका लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया था, लेकिन कई महीनों तक जब सुनवाई नही हुई तो कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया और रिट याचिका दाखिल करते हुए ब्याज और मानदेय की मांग की।

इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान 24 नवंबर को कर दिया गया है, लेकिन बकाया मानदेय पर ब्याज नहीं दिया गया, ऐसे में कर्मचारियों की हालात को देखते हुए ब्याज भी दिया जाए,जिस पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने लोहरदगा जिला में बीडीओ ऑफिस में कार्यरत 13 दैनिक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए बकाया मानदेय पर सात प्रतिशत ब्याज भी देने का भी आदेश दिया है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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