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इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, भर्ती पर रोक हटी, अधिसूचना जारी, ये रहेंगे नियम

Written by:Pooja Khodani
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इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, भर्ती पर रोक हटी, अधिसूचना जारी, ये रहेंगे नियम

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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।हरियाणा सरकार ने सिंतबर में भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। इसके तहत अब हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं में अब फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हो सकेगी।इसके अंतर्गत अब युवाओं को समय पर वेतन, ईपीएफ व ईएसआइ राशि जमा जैसे अन्य लाभ मिलेंगे।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  हरियाणा की प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है।इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है जिसमें कौशल रोजगार निगम के जरिये होने वाली अनुबंध आधार की भर्तियों के लिए नियम, योग्यता और मानदंड तय किए है। इसमें अलग-अलग श्रेणी के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए हैं।इससे कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  कच्चे कर्मचारियों के लिए निगम के रेट पहले ही तय हैं, ऐसे में इन्हें तीन श्रेणियों में शहरों व जिलों को बांटा गया है।श्रेणी-। में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद और श्रेणी-3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं।सभी श्रेणियों में अलग-अलग निगम रेट होंगे।

ये रहेंगे नियम

  • नई अधिसूचना के तहत, नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोगों जिनके परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80000 रुपये से कम है, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
  • 1.80 लाख रुपये तक सालाना कमाई वाले परिवाराें के युवाओं को नौकरी में 40, ढाई लाख तक के लिए 30, 4 लाख तक के लिए 20 और 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के लिए 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
  • कौशल प्रमाणपत्र वालों को भर्ती में 20 अंक, आर्थिक सामाजिक आधार के 5 और संयुक्त पात्रता परीक्षा के 10 अंक मिलेंगे।
  • मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को 50 अंक मिलेंगे।
  • भर्ती के लिए 18 से 24 साल, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42 आयु वर्ग बनाए गए हैं। 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी।
  • युवाओं को उनके गृह जिले में ही नौकरी की प्राथमिकता होगी।
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लेखक के बारे में
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