दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार, याचिकाकर्ता पर 1 लाख जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार, याचिकाकर्ता पर 1 लाख जुर्माना

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से दिल्ली सरकार ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा। केंद्र सरकार को राहत देते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्य करने वाले मजदूर उसी स्थान पर रह रहे हैं इसलिए निर्माण रोकने का कोई औचित्य नहीं है।बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को देखते हुए इसपर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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