प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को प्रयाग ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता जोनल ऑफिस की ईडी ने प्रयाग ग्रुप की कंपनियों के नाम पर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मौजूद लगभग 104 करोड़ रुपये की कीमत की 450.42 एकड़ जमीन और करीब 110 करोड़ रुपये की अचल संपित्तयों को प्रोविजनली अटैच किया है। साथ ही, डायरेक्टर्स बासुदेब बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर 6 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टीज भी अटैच की हैं।
ईडी ने प्रयाग ग्रुप पर किस मामले की कार्रवाई?
ये संपत्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई थीं। ईडी ने प्रयाग ग्रुप पर 38 लाख निवेशकों से 2863 करोड़ की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है।
CBI की FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि RBI और SEBI की मंजूरी के बिना गैर-कानूनी तरीके से प्रयाग ग्रुप ने हाई रिटर्न और स्कीमों के नाम पर 38.71 निवेशकों से करीब 2863 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रयाग ग्रुप ने कोई ठोस या वैध व्यावसायिक गतिविधि नहीं की। निवेशकों से जुटाई गई रकम को जमीन खरीदने, होटल, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण, महंगे विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रमोशन और प्रमोटर्स के निजी कार्यों में खर्च किया गया। इस दौरान कंपनी ने निवेशकों को भ्रम में रखकर लगातार नई स्कीमें लॉन्च कीं।





