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पश्चिम बंगाल SIR ड्राफ्ट रोल जारी, लाखों वोटर्स हटे, जानें नाम डिलीट होने पर क्या करें?

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पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों के बीच ECI ने यह कदम उठाया है। करीब 58 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। हालांकि नागरिकों को सुधार का मौका भी मिलेगा। 
पश्चिम बंगाल SIR ड्राफ्ट रोल जारी, लाखों वोटर्स हटे, जानें नाम डिलीट होने पर क्या करें?

पश्चिम बंगाल SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (West Bengal SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ASD कैटेगरी में आने वाले करीब 58 वोटर्स ने नाम हटा दिए गए हैं। जिसमें 24.16 लाख मृत वोटर, 12.20 लाख लोग लापता और 1.38 लाख लोग शामिल हैं। इसके अलावा सूची में 19.88 लोगों का ट्रांसफर हुआ है।

यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। नागरिकों को सुधार का मौका भी मिलेगा। वे फिर से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर क्लेम और आपत्ति दर्ज करना होगा। यह काम पूरा करने का मौका 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक मिलेगा। सुनवाई और वेरीफिकेशन प्रोसेस 7 फरवरी 2026 जारी रहेगा।

इस दिन आएगी फाइनल वोटर लिस्ट 

एसआईआर ड्राफ्ट रोल में जिनका नाम नहीं है, उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का वेरीफिकेशन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग की सुनवाई में शामिल होना पड़ेगा। नागरिकता प्रूफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पोलिंग स्टेशन के लिए रैशनलाइनेशन/रि-अरेंजमेंट 7 फरवरी तक होगा। अंतिम वोटर लिस्ट के लिए चुनाव आयोग ने 10 फरवरी 2026 तक अनुमति ली जाएगी। 14 फरवरी 2026 को मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी होगी, जिन्हें आगामी चुनाव में वोट करने की अनुमति होगी।

ऑनलाइन ऐसे करें चेक अपना नाम 

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें या ECNET मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। ईसीआई ने ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर भी ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध होगी। इसके अलावा सीईओ पश्चिम बंगाल या डीईओ वेबसाइट पर जाकर भी वोटर लिस्ट चेक किया जा सकता है।

नाम होने पर क्या करें?

जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें चार का विकल्प मिलेगा। जो नया वोटर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे फॉर्म 6 को चुन सकते हैं। ओवरसीज  वोटररजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6ए चुनना होना। वोटर लिस्ट में अपना नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और अपने डिटेल्स में अपडेट या सुधार के लिए फॉर्म 8 को सेलेक्ट करना होगा।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 को जरूरी दस्तावेजों के साथ बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन http://voters.eci.gov.in पर जाकर भी यह काम किया जा सकता है। ECNET ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।

 

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Manisha Kumari Pandey
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