नीमच में शहरी क्षेत्र की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, आदेश जारी

नीमच में शहरी क्षेत्र की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, आदेश जारी

नीमच । श्याम जाटव|नीमच (Neemuch) में शहरी क्षेत्री की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी| कलेक्‍टर जीतेन्‍द्र सिंह राजे द्वारा मप्र. आबकारी अधिनियम 1915 के 24(1) के तहत नगरीय क्षेत्र नीमच की सभी देशी, विदेशी मदिरा दुकाने एवं भांग दुकाने आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।

इस अवधि में नगरीय क्षेत्र नीमच में में देशी, विदेशी मदिरा एवं भांग का विक्रय, संग्रहण पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र नीमच को छोड़कर शेष जिले की मदिरा दुकाने पूर्व आदेशानुसार संचालित होगी यह आदेश केवल नीमच नगरी क्षेत्र के लिए लागू है।

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →
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