नीमच में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 होटल-रेस्टोरेंट-रिसॉर्ट का निरीक्षण, 6 को नोटिस जारी, एक पर प्रकरण दर्ज 

नीमच में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। 10 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कई को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है। 
Neemuch food safety action

नीमच जिले में होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था की जांच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन का सघन निरीक्षण अभियान जारी है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश और जिला कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के निर्देशानुसार 12 से 16 सितंबर के बीच खाद्य सुरक्षा टीम ने जिले के 9 होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान खाद्य पदार्थों के 10 नमूने जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं। जबकि विभिन्न कमियां पाए जाने पर 6 संस्थानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

अभियान के दौरान बुधवार को सीआरपीएफ चौराहा स्थित द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान यहां एक्सपायरी डेट के बाद भी खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों का उपयोग कुकिंग में किया जा रहा था। मौके पर अग्रवाल्स 420 पापड़ के 400 ग्राम के 7 पैकेट, अमूल टोंड मिल्क के 1 लीटर के 3 पैकेट तथा डी-मार्ट जीरा का 1 किलोग्राम का 1 पैकेट एक्सपायरी डेट के बाद भी भंडारित मिला।

द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट पर प्रकरण दर्ज

खाद्य सुरक्षा टीम के निर्देश पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता ने मौके पर ही एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण किया। मामले में जरूरी दस्तावेज तैयार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं पाए जाने पर धारा 32 के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। नियमानुसार स्वीकृति के बाद प्रकरण एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल 

जांच अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों के किचन और उपकरणों की स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, एक्सपायरी एवं यूज्ड बाय डेट और खाद्य पदार्थों पर अंकित लेबल की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों द्वारा लिए गए 10 खाद्य नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। प्रयोगशाला की ओर से जांच रिपोर्ट में यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन खाद्य संस्थानों को नोटिस जारी

अभियान के तहत होटल स्वास्तिक चल्दू, श्री सालासर होटल एवं रिसोर्ट बायपास रोड, वृंदावन ग्रीन कनावटी, HI-FI फैमिली रेस्टोरेंट सीआरपीएफ चौराहा और  द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट सहित कुल 6 संस्थानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित संस्थानों को निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर कर उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट और  रिसॉर्ट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो, इसके लिए निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और एक्सपायरी खाद्य सामग्री के उपयोग पर विशेष निगरानी रख रही है।

नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट 

Kamlesh Sarda
लेखक के बारे में
Kamlesh Sarda

30 वर्षों से रिपोर्टिंग; दैनिक भास्कर, बंसल न्यूज, पत्रिका और द सूत्र के साथ कार्य.

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