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कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, समय से पहले आएगी सैलरी-पेंशन, वित्त विभाग का आदेश जारी, जानें कब खाते में आएगी राशि?

Written by:Pooja Khodani
Published:
वित्त विभाग के विशेष सचिव ने होली त्योहार देखते हुए इसी माह राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने का आदेश जारी किया है। कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन और पेंशन की राशि 28 फरवरी तक खातों में भेज दी जाएगी।
कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, समय से पहले आएगी सैलरी-पेंशन, वित्त विभाग का आदेश जारी, जानें कब खाते में आएगी राशि?

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए फरवरी महीने की सैलरी और पेंशन मार्च के बजाय इसी महीने में भेजने का फैसला किया है।

वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति दी गई है। 1 मार्च को सामान्य अवकाश और 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के चलते वेतन भुगतान प्रभावित होने के कारण राज्यपाल की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है।

किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को देय वेतन के साथ-साथ कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को फरवरी माह का भुगतान 28 फरवरी को किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बेसिक-माध्यमिक के कर्मचारियों को भी समय से पहले मिलेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के अलावा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों एवं कार्यालयों में भी होली से पहले सैलरी और मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। फरवरी 2026 की सैलरी और पेंशन 2 मार्च से पहले जारी की जाएगी। इस संबंध में बुधवार (25 फरवरी 2026) को स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी 2 मार्च से पहले हर हाल में जारी करें। ये आदेश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण और निदेशालय के कर्मचारियों के लिए भी जारी किए गए हैं।

UP Finance Department Order

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