उत्तराखंड: कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, मिलेगा 6908 रुपये तक का बोनस, शासनादेश जारी, ये होंगे पात्र

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 30 दिन के बोनस को मंजूरी, शासनादेश जारी, खाते में आएगी 6908 रुपये तक राशि, दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
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उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीवाली से पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का उत्पादकता असंबद्ध (तदर्थ) बोनस की मंजूरी दे दी हैं।

इस संबंध में वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम ने आदेश भी जारी कर दिए है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। इसके लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।

वित्त विभाग के आदेशानुसार, बोनस का लाभ समूह “ग” एवं “घ” के सभी कर्मचारी और समूह “ख” के ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4800/- (पुनरीक्षित वेतनमान 47600-151100, लेवल-8) तक है, को मिलेगा। पुनरीक्षित वेतनमान में यह वेतन स्तर 47,600 से 1,51,100 रुपये (लेवल-8) है। हालांकि, उत्पादकता से जुड़ी किसी अन्य बोनस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे।

बोनस किसे मिलेगा और किसे नहीं

  • वही कर्मचारी बोनस का हकदार होगा जो 31 मार्च 2026 को नौकरी में था और उसने उस तारीख तक कम से कम 6 महीने लगातार नौकरी की हो।
  • अगर किसी ने 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम काम किया है, तो उसे जितने महीने काम किया है, उसी हिसाब से बोनस मिलेगा।
  • जिस कर्मचारी पर विभागीय जांच चल रही है या कोर्ट में आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उसका बोनस जांच या मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर साल 2025-26 में किसी कर्मचारी को जांच या मुकदमे में सजा मिल चुकी है, तो उसे बोनस नहीं मिलेगा।
  • राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और पात्र दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा।
  • स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के लाभ में होने की स्थिति में वहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। इसका भुगतान संबंधित निकाय और विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेंगे।

गणना कैसे होगी

  • मासिक परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा और जितने दिन का बोनस देना है उससे गुणा किया जाएगा। उदाहरण – 7000 / 30.4 X 30 = 6908.89 = रु. 6908/-
  • 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने वाले तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य करने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। अगर वास्तविक मासिक परिलब्धि 1200 से कम है तो उसी के आधार पर गणना होगी। इन्हें अधिकतम लगभग 1,184 ( 1200 X 30/30.4 = 1184.21 = रु. 1184) रुपये का बोनस दिया जाएगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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