
MP State Human Rights Commission Notice to Jabalpur Collector Commissioner : मप्र मानव अधिकार आयोग ने ’जबलपुर शहर के शास्त्रीनगर स्थित बालसागर में’ एक बिल्डर में शासकीय जमीन को अपनी बताकर वहां अवैध रूप से मकानों को निर्माण कर 500 लोगों को बेचने, नगर निगम द्वारा इन मकानों को अवैध बताकर तोड़े जाने से मकान स्वामियों द्वारा भारी हंगामा किये जाने के मामले में संज्ञान लिया है। मामले में आयोग ने ’कलेक्टर एवं कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्यवाही के बारे में एक माह में जवाब-तलब किया है। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे मकानों का निर्माण कराने वाले बिल्डर के संबंध में जांचकर की गई कार्यवाही की जानकारी भी प्रतिवेदन में स्पष्टतः दी जाये।
यह है मामला
गौरतलब है कि शास्त्री नगर इस जमीन को लेकर इन दिनों पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है, दरअसल यहाँ एक बिल्डर ने अपने रसूख के दम पर नेताओं से मिलीभगत के बाद तालाब की करीबन 92 एकड़ जमीन को लोगों को बेच दिया, जबकि इलाके की मात्र 5 एकड़ जमीन ही रहवासी जमीन थी, बिल्डर से जमीन खरीदने के बाद लोगों ने यहाँ मकान बना लिए, लेकिन पिछले दिनों जब एक शिकायत के बाद जमीन की जांच में खुलासा हुआ कि बिल्डर ने अवैध तरीके से तालाब की जमीन रहवासी बटाकत बेच दी, अब निगम ने यहाँ रहने वाले लोगों को नोटिस दिया है कि वह अपने मकान खुद तोड़ लें अन्यथा निगम इन्हे तोड़ने की कार्रवाई करेगा। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
