भोपाल| कोरोना वायरस (Corona Virus) की रोकथाम के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को अब दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है| देश में तीसरी बार लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई है। हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है|
सभी क्षेत्रों में, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा| वहीं शराब की दुकानों को लेकर सशर्त अनुमति दी है| हालाँकि इसका फायदा रेड और ऑरेंज जोन (Orange ZOne) को नहीं मिलेगा| न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन (Green Zone) में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी| शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों|
यह बंद रहेंगे
कुछ गतिविधियाँ पूरे देश में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है| इसके अलावा शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, जिम, पाक आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
ग्रीन जोन को राहत
ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी’। ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता तक बसे चलेगी जबकि ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाजत होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।
बुजुर्गों को घर रहना होगा, ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति
सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने को कहा गया है| अगर बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं| सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं होगी|
रेड जोन वाले 9 जिले
– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
ग्रीन जोन वाले 24 जिले
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।
Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4
— ANI (@ANI) May 1, 2020





