प्राइवेट स्कूलों के लिए जरूरी खबर, मान्यता नवीनीकरण की डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते है आवेदन, आदेश जारी

राज्य शासन ने शिक्षण-सत्र 2025-26 में प्राइवेट स्कूलों में मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं।
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मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया कि अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षण-सत्र 2025-26 में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किये हैं, ऐसे स्कूलों के लिए शासन ने एक अवसर और देने का निर्णय लिया है, प्राइवेट स्कूल अब विलंब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते  हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से 8 तक के निजी विद्यालयों के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिये एक बार फिर तिथि को बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने  जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।

राज्य शासन के निर्देश के बाद प्रदेश में शिक्षण-सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं।

10000 रुपये विलंब शुल्क,अंतिम अवसर

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। कुछ अशासकीय विद्यालयों ने सत्र 2025-26 के लिये मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिये विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपये के साथ आवेदन करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी प्रक्रिया 

राज्य शिक्षा केन्द्र ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया से मान्यता नवीनीकरण आवेदन करने के लिये पोर्टल आज सोमवार 29 सितम्बर, 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। आधार सेवा सर्विस के कारण कार्यवाही 3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

पहले भी बढ़ाई गई है आवेदन करने की तारीख 

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण-सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश केअशासकीय विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि सबसे पहले 7 फरवरी निर्धारित की थी इसके बाद विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई थी। इसके बाद भी जब कुछ स्कूलों ने आवेदन नहीं किया तो    उसके बाद इसे बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया था।

10 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन 

शासन ने 25 फरवरी को तारीख वृद्धि के साथ स्पष्ट किया था कि अब अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। लेकिन विद्यार्थियों के हिट को ध्यान में रखते हुए शासन ने एक बार फिर नवीनीकरण आवेदन की तारीख   बढ़ा दिया है और आज 29 सितम्बर से पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है, अब अमतिं तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश   

राज्य शिक्षा केंद्र ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख में की गई वृद्धि का आदेश  प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को दे दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मान्यता संबंधी अन्य निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे।

Atul Saxena
लेखक के बारे में
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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