
Aadhaar Card Update Deadline 2024 : आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका आधार कार्ड 5 या 10 साल पुराना है और आपने उसे एक बार भी अपडेट नहीं कराया है तो 2 हफ्ते के अंदर अपडेट करवा लें, अन्यथा डेडलाइन खत्म होने के बाद आपको चार्ज देने होंगे।आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 तय की है।
आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए ग्राहकों को अपना डेमोग्राफिक डाटा, पता, डेट आफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत पड़ेगी।आधार अपडेट के लिए नाम, जन्मतिथि, रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके लिए आधार एप डाउनलोड कर या फिर आधार वेबसाइट पर जाकर खुद अपना आधार अपडेट करना होगा। इस दौरान आपको वेबसाइट पर मांगी गई संपूर्ण जानकारी भरनी होगी व मूल दस्तावेज की फोटो भी देनी होगी।
क्या है आधार कार्ड
- भारतीयों के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा यह जारी किया जाता है।
- यह 12 अंकों का नंबर एक मल्टीफंक्शनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका एड्रेस, जन्म तिथि और अन्य डिटेल रहती है।
- ये पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है, इससे यह अलग-अलग सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- इसका उपयोग पैन डिटेल अपडेट करने या जीएसटी रिटर्न दाखिल करने जैसे कार्यों में भी किया जाता है।
कैसे करें आधार को अपडेट
- सबसे पहले आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके बाद आधार नंबर से लॉगिन करना होगा।
- ‘proceed to update address’ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।फिर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- इसके बाद ‘Document Update’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको डिटेल दिखेगी।
- डिटेल को वेरिफाई करना होगा और फिर अपली हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा।
- अपडेट रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद 14 अंक का यूआरएन नंबर मिलेगा, जिसे सुरक्षित कर जांच सकते हैं।
- एड्रेस अपडेट करने के लिए Update Aadhaar online ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको एड्रेस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगाा।
- Proceed to update Aadhaar पर क्लिक करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी और फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन जानकारी दर्ज करनी होगी।
- ध्यान रहे आधार कार्ड में जन्म तिथि को नामांकन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि से अधिकतम तीन साल के साथ केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।
- आधार कार्ड पर जेंडर डिटेल्स भी केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकता है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

