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1 अक्टूबर से लागू होंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, इस प्राइवेट बैंक ने किया ऐलान, जानें डिटेल 

एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है। उपयोगकर्ताओं की इसकी जानकारी होनी चाहिए। बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं। 
credit card rules

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प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों (Credit Card Rules) में बदलाव किया है। किसी एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख का सालाना खर्च पूरा करने पर उपकर्ता इसी साल में 6 एडिशनल इंटरनेशनल लाउंज विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अतिरिक्त फोल्ड राउंड के माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इतना ही है प्रायरिटी पास कर रिन्यूएबल भी मिलेगा।

यह बदलाव केवल एक्सिस बैंक SELECT क्रेडिट कार्ड के लिए प्रभावी होगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। जिसकी जानकारी बैंक ने नोटिफिकेशन के जरिए दी है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन मर्चेंट कैटेगरी पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते (जिन्हें पहले से ही बाहर रखा गया है), उन पर किए गए खर्च को इन बेनिफिट्स के लिए एनिवर्सरी ईयर की सीमा में नहीं गिना जाएगा। बाहर रखे गए एमसीसी कैटेगरी में इंश्योरेंस, रेंट, फ्यूल, यूटिलिटी और टेलीकॉम, एजुकेशनल सर्विसेज, वॉलेट, सोना/ ज्वेलरी, सरकारी सेवाएं और गिफ्ट कार्ड को शामिल किया गया है।

अगस्त में बदले गए थे कई नियम 

बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड के लिए अगस्त 2026 में कई नियम लागू किए थे। डायनेमिक कन्वर्जन मार्कअप को 1.5% से बढ़ाकर 3.50% कर दिया था। इसके अलावा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के बैलेंस के लिए लेट पेमेंट फीस 1300 रुपये कर दी गई थी। गिफ्ट कार्ड खरीद को रिवार्ड कैटेगरी से बाहर रखने की जानकारी भी दी थी। इसे रिवार्ड कैटेगरी में रखने के बजाय “गिफ्ट कार्ड” नाम की एक अलग खर्च कैटेगरी में रखने का फैसला बैंक ने लिया था।

नवंबर में भी बदलेंगे नियम 

नवंबर में भी एक्सिस बैंक सेलेक्ट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। “बाय वन गेट वन” डिस्ट्रिक्ट ऑफर के लिए पात्र होने के लिए ग्राहकों को पिछले 6 महीनों में 2,5000 रुपये करने होंगे। नए जारी किए गए कार्ड के मामले में कार्ड जारी होने वाले महीने और उसके बाद के तीन कैलेंडर महीना के लिए न्यूनतम खर्च की सीमा लागू नहीं होगी। अपग्रेड करने को नया कार्ड नहीं माना जाएगा।  ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध बिल किए गए ट्रांजैक्शन के जरिए अपने पत्र खर्च देख सकते हैं। पात्रता के लिए केवल पिछले तीन कैलेंडर महीना में सेटल हुए लेनदेन ही गिने जाएंगे। हालांकि सेटलमेंट की तारीख ट्रांजैक्शन की तारीख से अलग हो सकती है। ट्रांजैक्शन सेटलमेंट से में पांच वर्किंग डे तक लग सकते हैं। खर्च की जरूरी सीमा पूरी करने पर ग्राहक उपलब्ध मूवी ऑफर बेनिफिट्स के लिए पात्र हो जाएंगे।

Manisha Kumari Pandey
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