इस बैंक ने तोड़े नियम, RBI ने उठाया सख्त कदम, ठोका 30 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन होने पर एक बैंक पर पेनल्टी लगाई है। इसका पता एक निरीक्षण के दौरान चला था। आइए जानें ग्राहकों पर इस कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा?
rbi action

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) मार्च में अब तक कई बैंकों पर पेनल्टी लग चुका है। वहीं कुछ बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब आरबीआई ने द हॉन्ग कोंग एंड शांगहाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसे संबंधित आदेश बैंक को 18 मार्च को ही जारी किया गया था। यह कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47 ए (1)(सी) और 46 (4)(i) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बैंक ने उठाया है।

31 मार्च 2025 को बैंक के वित्तीय स्थिति को चेक करने के लिए आरबीआई ने संवैधानिक निरीक्षण किया था। इस दौरान दिशानिर्देशों के अनुपालन में खामियों का पता चला। इसके बाद बैंक को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि उन पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई भी गई की गई। बैंक के रिप्लाई और अन्य प्रस्तुतियों को देखते हुए सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद पेनल्टी लगाने का फैसला आरबीआई ने लिया।

बैंक ने तोड़े ये नियम 

इस बैंक ने “इनऑपरेटिव अकाउंट्स या अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन बैंक” पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमा को ढूँढने के लिए डेटाबेस उपलब्ध नहीं करवा पाया। न ही जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में ट्रांसफर की गई बिना दावे वाली जमा के लिए UDRN जनरेट करके उन्हें आवंटित कर पाया।

क्या ग्राहकों पर भी असर होगा?

आरबीआई की इस कार्रवाई का असर ग्राहकों पर नहीं होगा। इस बात पुष्टि सेंट्रल बैंक ने खुद अपने नोटिफिकेशन में की है। देशभर के सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया करता है। जब भी नियमों का उल्लंघन होता है, तो अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। जिसका प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे किसी भी लेन देन या एग्रीमेंट पर नहीं पड़ता। जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में खाता है, उनके लिए यह चिंता का विषय नहीं है। वे पहले की तरह ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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