RBI Action: इन 4 बैंकों पर गिरी गाज, आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, लगाया भारी-भरकम जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

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RBI Action: नियमों का उल्लंघन होने पर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है। इस हफ्ते की शुरुआत में में आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया। यह चारों बैंक गुजरात में स्थित है। इन बैंकों के नाम नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (बाबरा), सेवालिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सेवालिया जिला), मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (वडोदरा) और गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) है।

इस बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना

आरबीआई ने बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 (ए) (1) (सी) प्रावधानों के तहत के इन सभी बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है। सबसे ज्यादा जुर्माना इस लिस्ट में गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है। पेनल्टी की राशि 4.50 लाख रुपये है। केंद्रीय बैंक के यह बैंक “प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना” और “नकद आरक्षित अनुपात के रखरखाव” से संबंधित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा।

अन्य बैंकों पर लगा कितना जुर्माना?

मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही बैंक “निदेशकों, रिश्तेदारों और संस्थानों को ऋण और अग्रिम जिसमें वह रुचि रखते हैं” से संबंधित नियमों का अनुपालन करने में विफल रहें। नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने “प्राथमिक द्वारा अन्य बैंकों के जमा पर नियुक्ति (अर्बन) सहकारी बैंक (यूएसबी) और “जमा पर ब्याज दर” पर जारी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन भी किया। इसके अलावा “निदेशकों, रिश्तेदारों और संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वह रुचि रखते हैं” से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में सेवालिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ‌

ग्राहकों को नहीं होगी कोई दिक्कत

रिजर्व बैंक नहीं है स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई बैंकों के खामियों को देखते हुए की गई है। ग्राहक और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Manisha Kumari Pandey
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