इस सरकारी बैंक ने तोड़े नियम, RBI ने दिखाई सख्ती, ठोका 36 लाख से अधिक का जुर्माना, कहीं इसमें आपका अकाउंट तो नहीं?

आरबीआई ने यूपी में स्थिति एक ग्रामीण बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भारी-भरकम पेनल्टी लगाई है। 3 अप्रैल को बयान भी जारी किया है। आइए जानें क्या आरोप हैं?
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भारतीय रिजर्व बैंक ने “आर्यावर्त बैंक” नामक एक सरकारी ग्रामीण बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 36.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 3 अप्रैल गुरुवार को दी है। बयान भी जारी किया है।

आर्यावर्त बैंक उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में संचालित होता है। इसका स्पॉन्सर बैंक ऑफ़ इंडिया है। इससे कई जुड़े हुए हैं। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के विभिन्न प्रावधानों के तहत के कार्रवाई की है। 31 मार्च 2023 बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नेशनल बैंक ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा एक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पता चला कि बैंक कई दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन नहीं कर रहा था।

बैंक को जारी किया गया था नोटिस

नियमों की अनदेखी का पता चलते ही बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। पूछा गया कि उसपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? बैंक द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया और जांच के दौरान की गई अन्य प्रस्तुतियों के आधार पर आरोपों पुष्टि होने के बाद मॉनिटरी पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।

क्या हैं आरोप?

इस बैंक में निर्धारित समय के भीतर पात्र अघोषित राशि (Unclaimed Amount) को जमाकर्ता  शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर नहीं कर पाया। आरबीआई ने कहा कि “यह कार्रवाई वैधानिक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या किसी भी समझौते पर प्रभाव डालना नहीं है। यदि आपका इस बैंक में खाता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

Manisha Kumari Pandey
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