नियमों को लेकर RBI सख्त, बैंक पर ठोका भारी जुर्माना, कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं? देखें खबर

आरबीआई ने नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एक सहकारी बैंक पर जुर्माना ठोका है। इस महीने केन्द्रीय बैंक कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।
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RBI Imposed Monetary Penalty: मई में एक और सहकारी बैंक आरबीआई का डंडा चला है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने थूथुकुडी डिस्टिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक में 9 मई गुरुवार को दी है।

क्या है वजह?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए(1)सी के प्रावधानों के तहत बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है।

वैधानिक निरीक्षण के दौरान सामने आया मामला

रिजर्व बैंक ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च 2023 को बैंक के वित्त स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान निर्देशों और इससे संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के मामले आए। पर्यवेक्षी निष्कर्ष के आधार पर बैंक को सलाह देते हुए एक नोटिस जारी किया और पूछा गया कि,”जुर्माना क्यों न लगाया जाए?”

बैंक के जवाब के बाद आरबीआई ने लिया एक्शन

बैंक द्वारा दिए गए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने नाबार्ड को धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी का आरोप कायम रखते हुए बैंक पर पेनल्टी लगी है।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

आरबीआई के इस एक्शन का असर का ग्राहकों और बैंकों के बीच हुए लेन देन या समझौते पर नहीं पड़ेगा। बैंक हमेशा की तरह अपना कारोबार कायम रख पाएगा। इस बात की पुष्टि केन्द्रीय बैंक ने कर दी है।

Manisha Kumari Pandey
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