RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर इस बैंक पर गिरी गाज, आरबीआई ने लगाया 2.5 लाख का जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

आरबीआई ने द वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया है। लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
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RBI Action: मई महीने में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अब तक 5 बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है। इस लिस्ट में एक और सहकारी बैंक शामिल हो चुका है। केंद्रीय बैंक ने द वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

एसएएफ के तहत निर्देशों का अनुपालन करने में बैंक विफल

यह बैंक महाराष्ट्र के वैजापुर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक में 25 अप्रैल 2024 को जारी एक आदेश द्वारा यह कारवाई की है। बैंक पर पर्यवेक्षी ढांचे एसएएफ के तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के विभिन्न धाराओं के तहत  पेनल्टी ठोकी गई है।

वैधानिक निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा

बैंक के वित्तीय स्थिति के संबंध में एक वैधानिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बैंक द्वारा निर्देशों और संबधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के मामले सामने आए। इसके बाद आरबीआई ने सलाह देते हुए बैंक को एक नोटिस जारी किया। सुनवाई और विचार-विमर्श के बाद निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होने पर एक्शन लिया गया है।

आरबीआई ने बताई ये वजह

आरबीआई ने बताया कि इस बैंक ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए संशोधन एक्स्पोज़र सीमा से परे नए हाइपोथिकेशन लोन को को मंजूरी दी।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

इस कार्रवाई का असर बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते की वैधता पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि केंद्रीय बैंक ने कर दी है। इसके अलावा मौद्रिक पेनल्टी को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर भी कोई असर भी नहीं पड़ेगा।

Manisha Kumari Pandey
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