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खाद वितरण की मॉनिटरिंग में लापरवाही करना पड़ा महंगा, कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक पर निलंबन की गाज

Written by:Atul Saxena
Published:
लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशो की अवहेलना पर शासन ने सहायक संचालक, प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला दतिया को शासन ने निलंबित कर दिया है।
खाद वितरण की मॉनिटरिंग में लापरवाही करना पड़ा महंगा, कृषि विभाग के प्रभारी उप संचालक पर निलंबन की गाज

Datia News :  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि खाद वितरण में किसानों को होने वाली किसी भी तरह की परेशानी या फिर अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बावजूद इसके कुछ सरकारी मुलाजिम मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हैं, ऐसे ही एक अधिकारी के विरुद्ध शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक दतिया कलेक्टर को खाद वितरण से संबंधित शिकायतें मिल रहीं थी, शिकायतों को देखने के बाद कलेक्टर ने इसे शासन को अवगत कराया, कलेक्टर ने कृषि विभाग दतिया के सहायक संचालक, प्रभारी उप संचालक के खिलाफ आ रही शिकायतों का ब्यौरा किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजा, कलेक्टर के पत्र के बाद शासन ने सहायक संचालक, प्रभारी उप संचालक डी.एस.डी. सिद्धार्थ को निलंबित कर दिया है।

खाद वितरण की मॉनिटरिंग में  हो रही थी लापरवाही 

किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कलेक्टर दतिया द्वारा बताया गया कि जिले में खाद की रैक आने से लेकर वितरण तक कोई मॉनीटरिंग एवं गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है जिस कारण जिले में खाद-बीज की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा साथ ही सी.एम. हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणो के समाधान के संबंध में भी कोई रूचि नहीं ली जाती है एवं मौखिक निर्देश दिए जाने के उपरांत भी समाधानकारक उत्तर नहीं दिया जाता है।

सहायक संचालक, प्रभारी उप संचालक कृषि निलंबित 

कलेक्टर का पत्र प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशो की अवहेलना एवं उदासीनता परिलक्षित होता है इसलिए राज्य शासन द्वारा डी.एस.डी. सिद्धार्थ, सहायक संचालक, प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला दतिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, चंबल संभाग, मुरैना निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में डी.एस.डी. सिद्धार्थ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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