कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, 30 दिन की मिलेगी छुट्टी

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Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं।

मंत्रालय का बड़ा फैसला 

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से परामर्श करने के बाद निर्णय लिया है कि टूर्नामेंट के प्रशासन से संबंधित तकनीकी अधिकारियों को टीम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। हालांकि उन्हें अवकाश की सुविधा दी जाएगी।

विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पैरा I (iii) से (vii) में शामिल व्यक्तियों के मामले में स्वीकार्य एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की सुविधा दी जाएगी।

इसके लिए ओ.एम. सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-I) दिनांक 16.07.1985 (प्रतिलिपि संलग्न) को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/1/85-स्था.(वेतन-I) दिनांक 07.11.1988 (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ पढ़ा जाए। इसमें उनका राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों से जुड़े पूर्व-चयन परीक्षणों/शिविरों में भाग लेना भी शामिल होगा। ये निर्देश रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किए जाते हैं।

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