कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 20% वेतन वृद्धि का लाभ! होगा कमेटी का गठन, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

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Employees Increment : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश जारी करते हुए कहा कि उनके निर्णय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। इसके साथ ही न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन किया जाएगा।

वेतन वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने के आदेश

बता दे  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय लेने के लिए कम से कम दो न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सचिव विधि, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार न्यायिक के 2 प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे।

मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान-संदीप शर्मा खंडपीठ ने 10 मई को अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश हाई कोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस को स्वीकार करते हुए अदालत द्वारा यह आदेश दिया गया है।

20 फीसद वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग 

इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तर्ज पर वेतन निर्धारण करने की गुहार लगाई गई थी। 1 जनवरी 2006 से 20 फीसद वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग की गई थी। मामले में दलील पेश करते हुए कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से 20% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा यह लाभ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दिया जा रहा है।

इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा भी वेतन वृद्धि की मांग की गई है और 11 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन को हाई कोर्ट के 3 जजों वाली कमेटी के समक्ष रखा गया था। जिसे मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के लिए भेजा गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने वेतन वृद्धि की सिफारिश के लिए 28 अप्रैल 2012 को मामला राज्य सरकार को भेज दिया था।

वही अभी आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार ने इस मामले में भी तो कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। जिस पर शीर्ष अदालत और विभिन्न हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देते अदालत द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। जल्द ही न्यायाधीशों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।

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