इंदौर में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी दुकानें बंद रखने के आदेश का विरोध

इंदौर में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी दुकानें बंद रखने के आदेश का विरोध

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 28 मई तक पूरे जिले में किराना, ग्रोसरी तथा फल-सब्ज़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहने का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर अब हाईकोर्ट के वकील ने उन्हें पत्र लिखकर मांग की है कि इस आदेश को निरस्त कर किराना, ग्रोसरी तथा फल-सब्ज़ी विक्रय करने की व्यवस्था पहले की तरह लागू की जाए।

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वकील चंचल गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि 21 मई से पूरे इंदौर जिले में किराना, ग्रोसरी तथा फल-सब्ज़ी का विक्रय प्रतिबंधित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप जिले के लाखों लोगों के सामने रोज़गार का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है और अगर ये आदेश जारी रहा तो उनके व उनके परिवारजनों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उन्होने कहा कि यह की आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक लागू कर दिया है। चंचल गुप्ता ने कलेक्टर मनीष सिंह से आदेश में संशोधन करने की मांग की है। इसी के साथ उन्होने कहा कि अगर आदेश नहीं बदला गया तो वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। उन्होने लिखा है कि इस आदेश के कारण एक तरफ शहर में कई लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, वहीं ताजी सब्जी और फल न मिलने से कोरोना के मरीजों को भी दिक्कत होगी।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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