MPPSC : उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का शुद्धिपत्र जारी, PSC-2019 भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती

MPPSC

MPPSC  Recruitment 2023 : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग इंदौर द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 ( State Engineering Service Examination 2021) के अंतर्गत विज्ञापित पदों के रिक्त विवरण के संबंध में शुद्धि पत्र द्वारा जारी किया गया है।

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021

दरअसल,  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन  30 दिसंबर 2021 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसी संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को  शुद्धि पत्र  जारी किया गया है।इसमें लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में सितंबर 2022 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्राविधिक रूप में घोषित किया जाना है। इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्त विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87% (13% OBC पदों) के पदों का विवरण जारी किया गया है।

रिक्त पद का विवरण

इसमें आगे लिखा है कि मुख्य भाग में रिक्त पदों की संख्या 129 है। संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्त विवरण के अनुसार प्राविधिक भाग 13% (ओ.बी.सी.पदों के आधार पर) का रिक्त विवरण जारी किया गया है। जिसके अनुसार अब मुख्य भाग में कुल 129 पद एवं प्राविधिक भाग में कुल 57 पद रिक्त है। उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्राविधिक भाग के अभ्यर्थी साक्षात्कार में पूर्णता प्राविधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित )में रोके गए 13% के विरुद्ध ही चयनित होंगे ना कि पूर्व घोषित हो चुके 87% पद के विरुद्ध विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

PSC-2019 की भर्ती प्रक्रिया पर HC का इंकार

जबलपुर हाई कोर्ट ने पीएससी-2019 की भर्ती प्रक्रिया में दखल देने से साफ मना कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने  आदेश में साफ किया कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, ऐसे में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किसी अपात्र तथा कम रैकिंग वाले व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए भविष्य में याचिकाकर्ता स्वतंत्र होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में याचिका हस्तक्षेप आयोग्य है।  याचिकाकर्ता श्योपुर निवासी शिखा सिंघल व अतुल तिवारी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने दलील दी कि PSC परीक्षा 2019 में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा 87:13 का फार्मूला लागू किया गया है। OBC आरक्षण 27 % किए जाने की वैधानिकता को चुनौती देते हुए HC में याचिका दायर की गयी थी। अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिये चुनौती देने की तैयारी है।

https://mppsc.mp.gov.in/uploads/advertisement/Vigyapti_SES_2021_Revised_Post_Details_Dated_11_08_2023.pdf

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews