सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब इन सर्विसेस का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, आदेश जारी

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी गूगल ड्राइव (Google Drive) और Dropbox जैसे गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल ना करें। वही सरकारी कर्मचारियों को वीपीएन इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है।

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भारत सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आदेश जारी कर कहा है कि वे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स समेत थर्ड-पार्टी, गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ-साथ नॉर्डवीपीएन और एक्सप्रेसवीपीएन समेत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्विसेस का इस्तेमान ना करें।  राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा पारित यह आदेश सभी विभागों को भेज दिया गया है।सभी सरकारी कर्मचारियों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।इसके अलावा, “अनअथॉराइज्ड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल” जैसे कि TeamViewer, AnyDesk, और Ammyy Admin का उपयोग करने से भी परहेज करने का निर्देश दिया।

10-पेज के इस आदेश में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को “किसी भी गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस पर किसी भी आंतरिक, प्रतिबंधित, गोपनीय सरकारी डेटा या फाइलों को अपलोड या सेव नहीं करने के लिए कहा गया है। (उदाहरण: गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आदि)। कर्मचारियों को लोकप्रिय क्लाउड सर्विसेस का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के अलावा, सरकार ने अपने निर्देश के माध्यम से कर्मचारियों को नॉर्डवीपीएन, एक्सप्रेसवीपीएन, टोर और प्रॉक्सी सहित किसी भी थर्ड-पार्टी की गुमनाम सर्विसेस और वीपीएन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया।

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सरकारी कर्मचारियों को “ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए एक्सटर्नल ईमेल सर्विसेस” का उपयोग नहीं करने और “अनअथॉराइज्ड थर्ड-पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोलैबोरेशन टूल” का उपयोग करके “सेंसिटिव इंटरनल मीटिंग्स और डिस्कशन” नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।सरकार ने अतिरिक्त रूप से कर्मचारियों को “किसी सरकारी दस्तावेज़ को कन्वर्ट और कम्प्रेस करने के लिए किसी बाहरी वेबसाइट या क्लाउड-बेस्ड सर्विसेस का उपयोग नहीं करने” का आदेश दिया।

इसके अलावा  कर्मचारियों को “आंतरिक सरकारी दस्तावेजों की स्कैनिंग” के लिए कैमस्कैनर सहित “किसी भी बाहरी मोबाइल ऐप-बेस्ड स्कैनर सर्विसेस” का उपयोग नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है ।आदेश में कहा गया है कि अस्थायी, संविदा और आउटसोर्स संसाधनों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। किसी भी गैर-अनुपालन पर संबंधित सीआईएसओ और विभाग प्रमुखों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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