
Uttarakhand Employees Vehicle Allowance 2023 : उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के लिए वाहन भत्ते की नई दरें तय कर दी हैं ।राज्य शासन ने विभिन्न संवर्गों के सभी फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसके तहत वेतनमान में 1200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
आदेश के तहत लेवल-10 और उच्च स्तर के कर्मिकों को मासिक 4000 रुपये, लेवल-7 से 9 के कर्मिकों को 3000 रुपये, लेवल-4 से 6 के कर्मिकों को 2000 रुपये और लेवल-1 से 3 के कर्मिकों को 1200 रुपये का वाहन भत्ता मिलेगा।भत्ते के साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तें एवं प्रतिबंध भी तय किए है।
ये रहेंगे नियम शर्ते
- जिस सरकारी कर्मचारी को राजकीय वाहन नहीं मिला हो, उसके लिए यात्रा की आवश्यकता हो, और वह यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं कर सकता है।
- कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए निजी वाहन प्रयोग करने पर भी वाहन भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभागाध्यक्षों को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह निजी वाहन सरकारी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
- आकस्मिक अवकाश के समय पर वाहन भत्ता नहीं मिलेगा ।
- वाहन भत्ते को आहरित करने से पहले आदेश देने वाले अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रतिबंधों का पालन किया गया है।
- राजकीय कर्मचारियों को सड़क यात्रा में वाहन भत्ता देंगे जो टाइमपीरियड के अनुसार निर्धारित होगा।
- जिन अल्प दूरी की यात्राओं के लिए वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया हो उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता / सड़क किलोमीटर भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- कार्यभार ग्रहण काल की अवधि में वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।वाहन भत्ते को आहरित करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन भत्ते का दावा उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुरूप है।
- जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यों का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक के पास निजी वाहन है तथा कार्मिक के द्वारा शासकीय कार्यों में निजी वाहन का प्रयोग किया जाता है। तदोपरान्त ही उन्हें भी वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

