
Pradhanmatri Fasal Bima Yojana : किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसान 31 दिसंबर 2023 तक रबी सीजन की फसल का बीमा करवा सकते है। यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो उसे 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र देना होगा। किसान निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय जाकर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी ले सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmfby.gov.in व सीएससी अथवा डाकघर से किसान फसल बीमा करा सकते हैं।
29 दिसंबर तक देना होगा ब्यौरा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के सीकर जिले के करीब 1.40 लाख किसान है, जो हर साल करीब 2.50 लाख से ज्यादा हैक्टेयर में रबी की बुआई करते हैं, वही चुरू में भी 1.5 लाख किसान है, जो 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए किसानों को मोबाईल नंबर, आधार कार्ड और बैंक पास बुक की फोटो कॉपी और नवीनतम जमाबंदी की जरूरत पड़ेगी।बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी किसान जो बीमा नहीं करवाना चाहते है वे 24 दिसंबर तक सम्बंधित बैंक में लिखित में जवाब दे दें, ताकी किसी और को लाभ मिल सके ।वही सभी किसानों को अपनी बोई गई फसल का 29 दिसंबर तक ब्यौरा देना होगा ताकि सही फसल का बीमा किया जा सकें।उदयपुर में भी रबी सीजन में फसलों का बीमा करवाने के लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
लाभ नहीं लेना है तो तय तिथि से 7 दिन पहले देनी होगी जानकारी
जानकरी के अनुसार, यूपी में करीब 48 लाख किसान है जो पीएम फसल बीमा का लाभ लेते है। इस योजना में रबी की फसल के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमीयम किसानों को देना होता है, शेष राशि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपने बजट से देती है।हाल ही में यूपी के कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की थी कि वे 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा लें, ताकी क्षतिग्रस्त हुई फसलों के नुकसान की भरपाई हो सके। रबी मौसम में योजना के लिए ईफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। यदि ऋणी कृषक योजना में सम्मिलित नही होना चाहते है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित किसानों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से 7 दिन पहले तक लिखित रुप से अवगत कराना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा किसान के खाते से बीमा प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुबाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल बैंक खाते का विवरण, IFSC कोड के साथ निकट के जन सुविधा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर) अथवा बैंक शाखा से एवं फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

