
Employees increment/Pension/Retirement benefit : सरकारी कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अंतिम तिथि में रिटायरमेंट के दिन एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार एक तारीख को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ से इंकार नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही इसके साथ ही पेंशन और अन्य लाभ भी मिलेंगे। यह आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है।
कर्मचारी इंक्रीमेंट का हकदार
दरअसल , पंजाब के मोहाली निवासी मलघर सिंह ने पंजाब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में एडवोकेट गीतांजली छाबड़ा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि पूरे सेवा काल के दौरान उसे वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो एक दिन की दलील देकर इंक्रीमेंट से वंचित कर दिया जाता है।बता दे कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि रिटायरमेंट के दिन उसके आखिरी इंक्रीमेंट को एक वर्ष पूरा हो गया है तो कर्मचारी 1 तारीख को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का हकदार है।
पंजाब सरकार की याचिका खारिज, अब कर्मियों को ऐसे मिलेगा लाभ
इसके बाद सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ 2022 में पंजाब सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी और मंगलवार को पंजाब सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर मोहर लगा दी, रिटायरमेंट की दलील देकर अब एक इंक्रीमेंट नहीं रोक पाएगी। इस फैसले के बाद अब यदि कोई कर्मचारी 31 मार्च, 2024 को रिटायर हुआ है और उसे आखिरी इंक्रीमेंट मार्च 2023 में मिला था तो वह 1 अप्रैल, 2024 को मिलने वाले वार्षिक (नोशनल) वेतन वृद्धि के लिए पात्र माना जाएगा।
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