दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए सरकार द्वारा तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत 18 दिसंबर यानी गुरुवार से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड bs6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा BS 2, 3, 4 सभी गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इसमें टैक्सी, स्कूल बस और कमर्शियल गाड़ियों के साथ प्राइवेट कार भी शामिल है।
दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की जांच भी की जाएगी। अगर वो BS 6 नहीं है तो उन्हें जब्त किया जाएगा। अन्य राज्यों की जो इंटरस्टेट बस चल रही है वह बीएस-4 कैटेगरी वाली है। ऐसे में जब इन्हें बंद किया जाएगा तो बसों का परिचालन प्रभावित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं नियम क्या है।
PUCC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं
BS-6 वाहनों की एंट्री को लेकर जारी किए गए नियम के अलावा बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ANPR सिस्टम से पेट्रोल पंप पर जांच की जाएगी। अगर आप इस बात से कंफ्यूज है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री मिलेगी या नहीं तो आपको बता दें कि सिर्फ उन पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया गया है, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और इनका इंजन BS 6 कैटेगरी से कम है। वहीं अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है तब भी आसानी से पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट देश भर में मान्य है और अगर समय सीमा खत्म नहीं हुई है तो उपयोग किया जा सकता है।
प्रदूषण से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने उठाए ठोस कदम
👉गाड़ियों का PUCC नहीं तो पेट्रोल/डीजल नहीं
👉 कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आने वाले ट्रकों पर पूर्ण बैन
👉 दिल्ली से बाहर के BS6 केटेगरी से कम के निजी वाहनों की एंट्री पर रोकये कदम दिल्ली की हवा को साफ़ करने और प्रदूषण पर ठोस… pic.twitter.com/dLQ4b5CHr8
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 16, 2025
कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई बैन
अगर कोई वाहन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आ रहा है तो उन्हें जब्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों की एंट्री दिल्ली बॉर्डर पर रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं शहर में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन की गई है। चाहे इसे बाहर से लाना हो या दिल्ली में ही एक से दूसरी जगह ले जाना हो।





