EPFO: अब विदेशी कर्मचारियों के लिए पीएफ राशि ट्रांसफर करना होगा आसान, जानें किस तरह मिलेगा लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों (International Workers) के लिए भविष्य निधि (PF) की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSA) वाले देशों के कर्मचारी अपनी जमा राशि सीधे अपने विदेशी बैंक खातों में प्राप्त कर सकेंगे।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विदेशी कर्मचारियों (International Workers) को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने 18 मार्च 2026 को एक सर्कुलर जारी कर विदेशी कर्मचारियों के विदेशी बैंक खातों में भविष्य निधि की राशि के संबंध में संशोधित दिशा निर्देशों जारी किए हैं। इससे विदेशी कर्मचारियों (International Workers) के लिए PF और पेंशन का पैसा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा।

EPFO के सर्कुलर के तहत, भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA) वाले देशों में कार्यरत कर्मचारियों के विदेशी बैंक खातों में सीधे भुगतान की अनुमति होगी यानि विदेशी कर्मचारी भारत, अपने देश या किसी तीसरे देश के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस फैसले से Form 15CA और 15CB से जुड़ी प्रक्रिया को जटिल से आसान बनाने की कोशिश की गई है।

किन-किन कर्मचारियों को होगा लाभ

यह सुविधा उन देशों के लिए लागू होगी, जिनके साथ भारत का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) है । नए नियमों के तहत विदेशी कर्मचारियों के पास अब तीन विकल्प होंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान भारत में, अपने गृह देश में या किसी तीसरे देश में (SSA के प्रावधानों के अनुसार) प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। जिन देशों के साथ यह समझौता नहीं है, उनके कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

किस तरह मिलेगा लाभ?

नियम के तहत,  विदेशी बैंक खाते के सत्यापन के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता (Employer) या संबंधित देश की SSA अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जमा करनी होगी। दावों (Claims) का निपटारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ही किया जाएगा, जो सिस्टम में विदेशी बैंक विवरण दर्ज करेंगे ताकि फंड सीधे ट्रांसफर किया जा सके। EPFO ने यह भी साफ किया है कि विदेशी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ते समय ही PF और पेंशन का पेमेंट किया जाएगा, जैसा पहले से नियम है।

क्या हैं Form 15CA और 15CB?

इनकम टैक्स कानून के तहत विदेश में पैसा भेजते समय ये दोनों फॉर्म जरूरी होते हैं। Form 15CB एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होता है, जो ₹5 लाख से ज्यादा के विदेशी पेमेंट पर जरूरी होता है। इसके आधार पर Form 15CA भरा जाता है। टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली (नॉर्थ) का रीजनल ऑफिस इसका नोडल सेंटर होगा।  यह कार्यालय ‘फॉर्म 15CA’ और ‘फॉर्म 15CB’ जैसे जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने और विदेशी प्रेषण (Remittance) की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। इसके लिए एक विशेष चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नियुक्त किया जाएगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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