कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, सार्वजनिक अवकाश और कैजुअल लीव का मिलेगा लाभ , आदेश जारी, जानें डिटेल्स

Government employees

Jammu Kashmir Employees casual leave : देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा मतदान दिवस के लिए सामान्य,सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश का की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कश्मीर में तैनात विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को वोट डालने के लिए तीन दिन छुट्टी घोषित की गई है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में पांच चरणों में मतदान होना है, ऐसे में कश्मीर में तैनात विस्थापित  कश्मीरी हिंदुओं को वोट डालने के लिए तीन दिन स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया है, ये कर्मी श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग पर उनके मतदान करने के लिए बनाए विशेष मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने कैजुअल लीव देने का आदेश जारी किया।

कब कब रहेगी छुट्टी

चुनाव आयोग द्वारा वोट डालने के लिए 26 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें जम्मू में 21, ऊधमपुर जिले में एक व दिल्ली में चार मतदान केंद्र शामिल हैं। 19 अप्रैल को उधमपुर सीट, 7 मई को अनंतनाग-रियासी सीट , 13 मई को श्रीनगर संसदीय सीट और बारामुला संसदीय सीट पर 20 मई को चुनाव होगा, ऐसे में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को छह से आठ मई तक, 12 से 14 मई तक और 19 से 21 मई तक छुट्टी मिलेगी।

झारखंड में भी मतदान के लिए अवकाश

झारखंड में भी मतदान के दिन एनआइ एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। जिस लोक सभा क्षेत्र में जिस तारीख को मतदान होगा, उस दिन वहां छुट्टी रहेगी।इस संबंध में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान मतदान के दिन बंद रहेंगे। झारखंड में चौथे से सातवें चरण के बीच चुनाव होना है। जमशेदपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है।

असम/ओडिशा में भी अवकाश घोषित

  • असम सरकार ने भी राज्य में तीन चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्यपाल के आदेश पर जारी अधिसूचना के तहत राज्य में 19 अप्रैल , 26 अप्रैलऔर 7 मई को उन इलाकों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है,जहां परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत इन तारीखों पर मतदान होना है।
  • सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि इन सीटों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, चाय बागान तथा उद्योगों समेत व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मतदान वाले दिनों में बंद रहेंगे।
  • लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगे ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों को भी ड्यूटी के बाद एक दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा।यह अस्थायी छुट्टी हर कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टी और विशेष सीएल के अलावा मिलेगी। इसके अलावा अपने मुख्यालय से दूर स्थानों पर मतदान करने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को दो दिन का विशेष अस्थायी अवकाश मिलेगा।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews