Wheat Procurement 2024: किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस दिन से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी, पंजीयन शुरू, जानें प्रक्रिया-नियम और रेट

up farmers

UP Farmers/ Wheat Procurement : उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यूपी शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं की खरीद अवधि में बदलाव किया गया है। इस बार 1 अप्रैल की बजाय 15 मार्च से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी होगी जो 15 जून तक चलेगी, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

ये रहेंगे दाम, सीधे खातों में होगा भुगतान

खास बात ये है कि इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे समर्थन मूल्य 2125 की जगह 2275 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। वही किसानों के आधार सीडेड (लिंक) बैंक खातों में ही भुगतान हो सकेगा। क्रय एजेंसियों को गेहूं खरीद के लिए क्रय केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। आगामी 20 जनवरी तक क्रय केंद्रों का निर्धारण जिलाधिकारी के अनुमोदन द्वारा कराया जाना है।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुल 1,64,538 किसानों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से लगभग एक तिहाई (54,684) किसानों ने 5894 क्रय केंद्रों पर अपना 2.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा था । सरकार ने 2024-25 में गेहूं क‍ा 11.4 करोड़ टन उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया है, पिछले सीजन 2022-23 में 11.05 करोड़ टन गेहूं की पैदावार हुई थी, इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को देखते हुए पिछले साल की तुलना में ज्यादा खरीद की संभावना है।

ऐसे होगा पंजीयन

  • खबर है कि गेहूं खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान गेहूं बिक्री के लिए  खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in इन पर जाकर पंजीकरण करा सकते है।आवेदक किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • माेबाइल एप या किसान सेवा केंद्र से भी पंजीकरण हो सकेगा।
  • प्रदेश में धान की सरकारी खरीद के लिए संचालि‍त क्रय केंद्रों पर भी निशुल्क पंजीकरण या नवीनीकरण कराया जा सकता है।
  • जिन किसानों ने 2023-24 सीजन में धान की खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, उन्हें गेहूं की खरीद के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसानों को सिर्फ नवीनीकरण कराना होगा।
  • किसी भी सहायता के लिए खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • रजिस्टर मोबाइल नंबर
  • भूमि के कागजात
  • कंप्यूटराइज खतौनी खाता संख्या सहित
  • किसान कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews