
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने मई 2026 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जिसके बाद डीए/डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी ।
30 दिन के तदर्थ बोनस का भी हो चुका है ऐलान
उत्तराखंड सरकार ने दीवाली से पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का उत्पादकता असंबद्ध (तदर्थ) बोनस की मंजूरी दे दी हैं। इस संबंध में वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम ने पहली ही आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस दिया जाएगा। इसके लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। बोनस की गणना मासिक परिलब्धि को 30.4 से भाग देकर 30 दिन से गुणा करके होगी, जैसे 7000 / 30.4 x 30 = 6908 रुपये।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 5, 2026
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