अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सख्ती, एयरपोर्ट के पास लेजर बीम और हाई इंटेंसिटी लाइट्स पर प्रतिबंध, नोटिस जारी

ये गार्डन राजाभोज एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। गार्डनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लेजर बीम और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के उपयोग से विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान पायलटों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
Bhopal airport

अहमदाबाद में गुरुवार को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे के मद्देनजर, भोपाल प्रशासन ने भी सुरक्षा उपायों को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार से जिला प्रशासन की टीमों ने राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास और लालघाटी क्षेत्र में स्थित मैरिज गार्डनों के संचालकों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया। इन नोटिसों में उन्हें लेजर बीम लाइट्स और उच्च तीव्रता वाली रोशनी वाले कार्यक्रमों को आयोजित न करने की सख्त हिदायत दी थी,उसके बाद भी कलेक्टर भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन नहीं होने पर नोटिस दिया गया है। प्रशासन के अनुसार, शुक्रवार को ऐसे 22 गार्डनों को नोटिस दिए गए हैं।

जारी किए गए नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि ये गार्डन राजाभोज एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। गार्डनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लेजर बीम और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के उपयोग से विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान पायलटों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विमानों के सुरक्षित परिचालन और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर द्वारा 9 अप्रैल 2025 को धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत विमानतल से मुबारकपुर चौराहा और संत हिरदाराम नगर तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायरवर्क्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

क्या कहा नोटिस में

नोटिस में आगे कहा गया है कि विमानतल निदेशक की ओर से भी यह अवगत कराया गया है कि एयरपोर्ट के आसपास के मैरिज गार्डनों से निकलने वाली लेजर बीम और उच्च तीव्रता वाली रोशनी के कारण पायलटों को लैंडिंग के दौरान परेशानी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर, जिला भोपाल के आदेश के बावजूद, गार्डन संचालक अपने कार्यक्रमों में इन गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रहे हैं।

तीन दिन में मांगा नोटिस का जवाब 

इस नोटिस के माध्यम से गार्डन संचालकों को पुनः आदेश का पूर्णतः पालन करने के लिए सूचित किया गया है। उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ तीन दिनों के भीतर ‘कारण बताओ’ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, भविष्य में यदि उनके द्वारा गार्डन में आदेश का उल्लंघन पाया जाता है, तो इस पत्र को आधार मानते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

क्या कहना है इनका

SDM हुजूर रविशंकर राय का कहना है कि हमने लालघाटी और बैरागढ़ मार्ग पर बने सभी मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस देकर उसने तीन दिन में जवाग मांगा है। भोपाल कलेक्टर द्वारा इससे पहले भी आदेश जारी किए गए थे, इसका पालन क्यों नहीं किया गया इससे संबंधित भी जवाब पूछा गया है। अहमदाबाद की घटना के बाद प्रशासन सख्ती से नियमों का पालन करवाने में जुट गया है।

भोपाल से रवि कुमार की रिपोर्ट 

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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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