यहां-वहां थूकने वाले सावधान, सीधे होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

यहां-वहां थूकने वाले सावधान, सीधे होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

भोपाल| राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है| जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बड़ा दी है| कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर गुटका, खैनी व पान मसाला इत्यादि खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबन्ध लगा दिया| ऐसे में अब यहाँ वहाँ थूकने वाले सावधान हो जाए| क्यूंकि ऐसा करने वालों पर अब सीधे एफआईआर होगी|

कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों अथवा कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है। साथ ही शराब, गुटखा़ और तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शहर में COVID-19 कोरोना संक्रमण महामारी के चलते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Gaurav Sharma
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निदेशक और संपादक

पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →
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