एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बिल भुगतान पर अपडेट, कंपनी ने की ये अपील, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश

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MP Electricity News 2023 : मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity Consumers) के लिए काम की खबर है।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना जिले में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग एक हजार 138 करोड़ की बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं किया है, ऐसे में सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत देयकों का समय पर भुगतान करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना में गणेशपुरा जोन अंतर्गत 200 के.व्ही.ए. बीना स्कूल, जौरी रोड नमकीन वाला, प्रेम नगर 06 नंबर, तिवारी वाला जौरा रोड, सिद्ध नगर, 100 के.व्ही.ए. बॉंके बिहारी गार्डन, 100 के.व्ही.ए. महाराजपुर गॉंव ट्रांसफार्मर तथा दत्तपुरा जोन अंतर्गत 100 के.व्ही.ए. सरला चाची वाला, 63 के.व्ही.ए. बडोखर छात्रावास एवं मधोपुरा गली नंबर दो में 25 के.व्ही.ए. के दो ट्रांसफार्मरों पर लगभग 2 करोड़ 48 लाख रूपये विद्युत बिल बकाया है।

अबतक इनका बिल बकाया

दरअसल, कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना जिले में उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी को लगभग एक हजार 138 करोड़ की बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं किया है। साथ ही मुरैना में विद्युत चोरी राजस्व हानि लगभग 68 प्रतिशत है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी के नियमानुसार कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने पर ही संबंधित क्षेत्र के फेल ट्रांसफार्मरों को बदले जाने का प्रावधान है।

बकायादारों पर की जा रही कार्रवाई

कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें तथा कंपनी द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही से बचें। कंपनी द्वारा बिजली बिल बकायादारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के बैंकों से संपर्क कर उनके बैंक खाते सीज कराने के साथ ही बकायादारों के खसरे में भी बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

16 जिलों जारी अभियान, प्रकरण दर्ज

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में चोरी बहुल इलाकों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कंपनी द्वारा सीधे लाईन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

IPC की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश

कंपनी ने बताया है कि कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली के प्रयास तेज करते हुए बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने के साथ ही बकायादार उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज कराने एवं खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी संदर्भ में जिला दण्डाधिकारी मुरैना द्वारा कंपनी द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए मुरैना जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग करने से होने वाली घातक विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मुरैना जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा प्रतिबंधित तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ IPC की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर मुरैना ने कहा है कि बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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