रानी कमलापति स्टेशन के नाम बदलने की याचिका रद्द होना आम जनता की जीत..

रानी कमलापति स्टेशन के नाम बदलने की याचिका रद्द होना आम जनता की जीत..

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका को रद्द करते हुए उसे तुच्छ करार दिया साथ ही साथ याचिकाकर्ता पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया दरअसल याचिका भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम को हबीबगंज करने को लेकर लगाई गई थी हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ दुर्गेश केसवानी ने याचिकाकर्ता समेत उन लोगों के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी जो एक वर्ग विशेष के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ दुर्गेश केसवानी ने कहा कि उच्च न्यायालय का सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिन्होंने भोपाल की जनता की भावनाओं को समझने का काम किया और रानी कमलापति स्टेशन का नाम रानी कमलापति ही रहने देने का निर्णय लिया, यह हार उन लोगों की है जो हबीब के समर्थन में उच्च न्यायालय गए थे और एक करारा तमाचा भी है जो एक विशेष वर्ग की बात करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं यह निर्णय भोपाल की जनता की जीत है माननीय न्यायालय के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हबीबगंज स्टेशन (भोपाल में) का नाम 18 वीं शताब्दी की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखने के केंद्र के हालिया फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की पीठ ने याचिकाकर्ता अहमद सईद कुरैसी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बेंच ने कहा कि यह एक तुच्छ याचिका है।

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