शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में पढ़ने वाले प्रदेश के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाट और लौह-मैग्रीज-क्रोम अयस्क खनन श्रमिक एवं उनके पुत्र-पुत्रियों को शिक्षा के लिये कक्षा एक से उच्च शिक्षा तक एक हजार से 25 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
15 सितम्बर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
राज्य शासन ने कहा है कि योजना का लाभ देने के लिये पात्र विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि प्री. मेट्रिक के लिये अंतिम तिथि 15 सितम्बर कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई थी। पोस्ट मेट्रिक के लिये 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। आवेदन करने के लिए ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) और फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।
जानकारी के लिए विद्यार्थी यहाँ कर सकते हैं संपर्क
राज्य शासन ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-4039511, 4039510 या e-mail ID -wc.jabalpur@rediffmail.com. wcjab@mp.gov.in तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय, इन्दौर के दूरभाष क्रमांक- 0731-2703530 व e-mail-ID waind@mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालयों एवं केन्द्रीय चिकित्सालय सागर में व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन का सत्यापन कराना आवश्यक
शासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन के बाद अपने विद्यालय/महाविद्यालय में संपर्क स्थापित कर अपने आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ही सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।





