मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के संज्ञान पर ‘स्कूल बैग पाॅलिसी 2020’ के पालन निर्देश जारी

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BHOPAL NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने नौनिहालों के बस्ते के बोझ पर संज्ञान लिया है।  आयोग ने मामला दर्ज कर आयुक्त, सचांलनालय, स्कूल शिक्षा, संचालनालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा है।

निर्देश जारी

लोक शिक्षण संचालनायल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर कक्षावर बस्ते का बोझ का निर्धारण किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जांच करने और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में हो, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य

बता दें, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम करने के लिए सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका स्कूलों में पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद मानव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है।

Sushma Bhardwaj
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