मध्यप्रदेश सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया नामंजूर, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगी महिलाएं

shivraj singh chauhan

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को राष्ट्रपति (President) ने नामंजूर कर दिया है, जिसमें महिलाओं द्वारा विभिन्न कंपनियों में रात की शिफ्ट (Night Shift working) में काम करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद अब राज्य सरकार का ये आदेश लागू नहीं होगा।

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए एक अध्यादेश को भेजा था जिसमें महिलाओं (women) को विभिन्न कंपनियों में रात की शिफ्ट (night shift) में काम करने का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 (Factory act 1948) में बड़ा बदलाव कर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने की बात थी। इस प्रस्ताव पर केंद्र द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि सुरक्षा कारणों से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र की आपत्ति के बाद इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। लेकिन राष्ट्रपति ने भी इस अध्यादेश (MP Ordinance) को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्वारा नामंजूर होने के बाद अब राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर नई अधिसूचना जारी कर दी है और नए नियम के तहत अब महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करना अनिवार्य नहीं होगा।

Shruty Kushwaha
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Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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