मध्य प्रदेश चुनाव : पंचायत आरक्षण के लिए पहली अधिसूचना आज, पहले कराए जाएंगे पंचायत चुनाव!

मध्य प्रदेश चुनाव : पंचायत आरक्षण के लिए पहली अधिसूचना आज, पहले कराए जाएंगे पंचायत चुनाव!

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की मोहर लगने के बाद से राज्य में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारियां जोरो-शोरो से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग (Election commission) और राज्य सरकार के अधिकरियों के के बीच गुरुवार को चुनावों के सफल आयोजन के लिए बैठक भी की गई थी। राज्य सरकार ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

आरक्षण की जानकारी शुक्रवार को जारी की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में रहकर ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित करनी होगी और सबसे पहले एससी-एसटी का आरक्षण तय होगा।

आपको बता दे, चुनावों में देरी की वजह सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई रही, लेकिन आखिरकार शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी, पिछले साल डेटा की कमी के कारण कोटा को निलंबित करने वाले पहले के आदेश को संशोधित किया।

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