GST Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक उठायें इस स्कीम का लाभ, वरना बाद में होगा पछतावा

GST Collection

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GST Deadline: नया वित्त वर्ष जल्द ही शुरू होने जा रहा है। कुछ वित्तीय कार्यों को पूरा करने का आखिरी मौका भी नजदीक है। इनमें से एक जीएसटी क्म्पोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) है। स्कीम लाभ उठाने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। सभी बिजनेस जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। उन्होनें मासिक या तिमाही आधार पर रिटर्न जमा करने की जरूरत पड़ती है। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी क्म्पोजिशन स्कीम की शुरुआत की है।

जीएसटी क्म्पोजिशन स्कीम के बारे में

इस स्कीम के तहत अब कारोबारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे इंडिविजुअल बिजनेस तिमाही और सलाना आधार पर जीएसटी रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। करदाताओं को सरल टैक्स स्ट्रक्चर का लाभ मिलता है। इसमें टैक्सपेयर्स के सलना टर्नओवर का मैक्सिमम लिमिट भी तय होता है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका सलाना कारोबार कुल 1.5 करोड़ रुपये का होता है, वे इस स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए कुल कारोबार 75 लाख रुपये का होना चाहिए। वहीं व्यवसायों के लिए टर्नओवर सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

दो बार मिलता है स्कीम चुनने का अवसर

जीएसटी क्म्पोजिशन स्कीम चुनने का अवसर टैक्सपेयर्स को एक वित्तवर्ष में दो बार मिलता है। पहला मौका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय ही प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरा मौका नए वित्त वर्ष की शुरुआत में मिलता है। 1 अप्रैल से वित्तवर्ष 2024-25 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स नए वित्तवर्ष के लिए जीएसटी क्म्पोजिशन चुनने का मौका 31 मार्च 2024 तक ही है, इसके लिए वे टैक्सपेयर्स एलीजिबल हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है।

ऐसे करें चेक

आप आसानी से जीएसटी सर्च टूल के जरिए यह जान सकते हैं कि अपने जीएसटी क्म्पोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है या नहीं। इसके लिए जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Manisha Kumari Pandey
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