बीमाधारकों के लिए अच्छी खबर! अब तेजी से होगा शिकायतों का समाधान, जानें IRDAI का नया नियम

आईआरडीएआई बीमाधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया नियम ला रहा है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई है। आंतरिक बीमा लोकपाल नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। 
IRDAI nsurance new rules

शिकायतों के प्रभावी और फास्ट समाधानों को सुनिश्चित करने के लिए IRDAI सिस्टम में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। नियमों में जल्द ही बदलाव हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर आंतरिक बीमा लोकपाल दिशानिर्देश 2025 जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बदलाव लागू होने के बाद बीमा कंपनियों को 50 लाख रूपये तक के दावों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक बीमा लोकपाल नियुक्त करना होगा।

प्रस्ताव व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे बीमाधारकों की सुरक्षित सुनिश्चित होगी। कंपनियां ग्राहकों की शिकायतों के लिए अधिक जवाबदेह होंगी। बता दें नए नियमों को लेकर जीवन बीमा और साधारण बीमा बीमाकर्ताओं के साथ आयोजित बीमा मंथन बैठक जनवरी 2024 में चर्चा की गई थी। जिसमें इन सुझावों को शामिल किया गया था।

नागरिक दे सकते हैं फ़ीडबैक 

ड्राफ्ट गाइडलाइंस में आंतरिक बीमा लोकपाल की योग्यता, कार्यकाल, वेतन जिम्मेदारियां की जानकारी भी डिटेल में दी गई है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर आम नागरिकों से 17 अगस्त 2025 तक शाम 5:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट irdai.gov.in फीडबैक भी मांगा है।

नए नियमों के बारे में जानें 

नए नियमों के तहत हर इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम एक इंटरनल बीमा लोकपाल नियुक्त करना होगा। यदि कंपनी चाहे तो क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के साथ कई आंतरिक बीमा लोकपाल  नियुक्ति कर सकती है। ताकि जल्द से जल्द शिकायतों का निपटान हो सके। प्रशासनिक मामलों के लिए आंतरिक बीमा लोकपाल एमडी या सीईओ को रिपोर्ट करेंगे।

गाइडलाइंस उन बीमाकर्ताओं पर लागू होगा, जिन्होंने परिचालन की शुरुआत की तारीख से 3 वर्ष पूरे किए हैं। आंतरिक बीमा लोकपाल की नियुक्ति 3 वर्ष की नियत अवधि के लिए की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर समय सीमा आगे भी बढ़ सकती है।

आंतरिक बीमा लोकपाल उन शिकायतों पर विचार करेंगे, जिनके लिए बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर उत्तर नहीं दिया गया है। यदि बीमाकर्ता आंतरिक बीमा लोकपाल के फैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता सूचना प्राप्त करने की तारीख से 3 दिन के अंदर बीमा लोकपाल नियम 2017 के अनुसार बीमा लोकपाल के सामने अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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