टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी अपडेट, आयकर विभाग ने जारी किया ITR-7 फॉर्म, हुए 4 बड़े बदलाव, जरूर जान लें नए नियम 

आईटी फॉर्म-7 भी जारी हो चुका है। इसमें भी कुछ अपडेट्स किए गए हैं। जिसकी जानकारी करदाताओं को होनी चाहिए। जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइलिंग प्रोसेस शुरू होगा। 
Income tax calendar october 2025

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आयकर विभाग ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फॉर्म-7 9 (ITR Form-7) को अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी जारी हो चुका है। सभी भी कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि अब तक इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जिसे लेकर कई करदाता चिंतित है। बता दें टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक आईटीआर फ़ाइल कर सकते हैं। जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी।

यदि आप भी असेस्मेंट ईयर 2025 से 26 के लिए टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले हैं तो आईटीआर फॉर्म में हुए संशोधन के बारे में जरूर जान लें। ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। फॉर्म-7 में भी टीडीएस सेक्शन कोड को जोड़ा गया है। मतलब अब करदाताओं को उन धाराओं का जिक्र करना होगा, जिनके तहत टीडीएस काटा गया है। यह कदम टैक्स वेरीफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

कैपिटेल गेन दिखाना हुआ आसान 

अनुसूची पूंजीगत लाभ में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स को फॉर्म-7 में कैपिटेल गेंस का खुलासा दो भागों में करना होगा।  23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के ट्रांजैक्शन को अलग-अलग दिखाना होगा।

इन बदलावों के बारे में भी जान लें 

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म-7 में धारा 24(बी) के तहत डिडक्शन की रिपोर्टिंग के लिए नया फील्ड जोड़ा है। मतलब अब करदाताओं को होउस प्रॉपर्टी पर क्लेम की कटौती की जानकारी देनी होगी।
  • यदि लाभांश आय को “अन्य स्त्रोतों से आय (IFOS)” टाइटल के तहत पेश किया गया है तो 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद शेयरों की खरीद पर कैपिटल लॉस को क्लेम करने की सुविधा का लाभ करदाता उठा सकते हैं।

आईटीआर फॉर्म-7 के बारे में 

आईटीआर फॉर्म-7 धार्मिक संगठन, चैरिटेबल ट्रस्ट, साइंटिफ़िक रिसर्च इंस्टिट्यूट, राजनीतिक पार्टी, विश्वविद्यालय, कॉलेज जैसे संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह उन लोगों के लिए भी जरूरी होता है, जो सेक्शन 139 (4ए), 139 (4बी), 139 (4सी) या 139 (4डी) के तहत टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं।

Manisha Kumari Pandey
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