MP Breaking News

RBI का एक्शन, अगस्त में 10 बैंकों पर ठोका जुर्माना, 3 पर लगाया प्रतिबंध, यहाँ देखें लिस्ट

आरबीआई ने अगस्त में कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इंडसइंड बैंक समेत कई बैंकों पर पेनल्टी लगाई है। 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, जो 6 महीने तक लागू रहेगा।
rbi action

बैंकिंग सेक्टर में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके। अगस्त में भी आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ सख्ती लगाई। नियमों का उल्लंघन होने पर 9 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित बैंक शामिल हैं। इसके अलावा तीन बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है।

आरबीआई ने कार्रवाई की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर दी है। यह भी स्पष्ट किया है कि जिन बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनसे संबंधित ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी लेनदेन और एग्रीमेंट जारी रहेंगे। वहीं ऐसे बैंक जिनपर प्रतिबंध लगाया गया है, उनके ग्राहकों पर भी कुछ लिमिट होगी। बैंकों को सेंट्रल बैंक की पूर्व अनुमति के बिना लेनदेन, लोन स्वीकृत करने समेत अन्य बैंकिंग बिजनेस करने की अनुमति नहीं होगी।

इन बैंकों पर लगा प्रतिबंध 

अशोक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद को 28 अगस्त से बिजनेस बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं  द सिटीजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू और देसाईगंज नगरी को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित महाराष्ट्र को 27 अगस्त से बिजनेस बंद करने का निर्देश रिजर्व बैंक ने जारी किया है। तीनों बैंकों पर प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान आरबीआई  वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

द सिटीजंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को किसी भी खाते से 1,25,000 रुपये तक की लिमिट में पैसे निकालने की अनुमति दी गई है। अशोक सहकारी बैंक लिमिटेड और देसाईगंज नगरी को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित के जमाकर्ता को करंट अकाउंट या अन्य किसी अकाउंट में कोई भी रकम निकालने की अनुमति होगी। हालांकि खाताधारक DICGC एक्ट 1961 के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से अपनी राशि के लिए 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा पाने के हकदार होंगे।

इन बैंकों पर अगस्त में लगा जुर्माना 

  1. जालना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र
  2.  द प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक
  3. विकास सौहद्रा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, होसपेट, कर्नाटक
  4. श्री विजय महंतेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हुनगुंड, कर्नाटक
  5. इंडसइंड बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना
  6. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्यप्रदेश
  7. द आम्रवती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र
  8. केदारनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लातूर, महाराष्ट्र
  9. द मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र
  10. जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे, महाराष्ट्र

आरबीआई का नोटिफिकेशन यहाँ देखें 

Manisha Kumari Pandey
लेखक के बारे में
पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।" View all posts by Manisha Kumari Pandey
Follow Us :GoogleNews
RBI का एक्शन, अगस्त में 10 बैंकों पर ठोका जुर्माना, 3 पर लगाया प्रतिबंध, यहाँ देखें लिस्ट