RBI Action: आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, इन 10 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, ये है वजह, पढ़ें पूरी खबर

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RBI Action: नियमों का सही से अनुपालन न होने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) समय-समय पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच आरबीआई ने 10 बैंकों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

बैंकों के नाम

  • द बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड
  • थिरुमंगलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
  • तिरूपत्तूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
  • नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर
  • द हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिमला
  • एक्सीलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई
  • राजापलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
  • द हावड़ा डिस्टिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल
  • द मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश
  • स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद

आरबीआई के क्यों लगाया जुर्माना?

  • बेसिक कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 61 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने देरी से धोखाधड़ी की सूचना दी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में विफल रहा। निष्क्रिय बचत बैंक और चालू जमा खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया। केवाईसी, लोम और एडवांस से संबंधित निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया।
  • निदेशक मंडल- यूसीबी और लोन और एडवांस से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने पर तिरुमंगलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • तिरूपत्तूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी लोन और यूसीबी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 25000 रुपये  का जुर्माना लगाया गया है।
  • “जमा पर ब्याज दर” और केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
  • हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं कर पाया।
  • राजापलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने निदेशकों के रिश्तेदार को ऋण दिया और नाम मात्र के सदस्य को निर्धारित सीमा से अधिक लोन स्वीकृत किया।
  • केंद्रीय बैंक में एक्सीलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी ठोंकी है। बैंक पात्र राशि को जमाकर्ता  शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित करने में विफल रहा।
  • स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पात्र राशि को जमाकर्ता  शिक्षा और जागरूकता फंड में ट्रांसफर करने में विफल रहा।
  • केवाईसी से संबंधित निर्देशों का अनुपालन न करने पर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • द मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 लाख रुपये की पेनल्टी आरबीआई ने ठोंकी है। बैंक ने सकल और प्रतिपक्ष आधार पर विवेकपूर्ण अंतर बैंक एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन किया।
Manisha Kumari Pandey
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