इन 5 बैंकों पर गिरी गाज, नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने ठोका 84 लाख रुपये का जुर्माना, यहाँ देखें लिस्ट

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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एक बार फिर पाँच बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया है। बैंकों पर 84 लाख रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया है। सबसे अधिक जुर्माना NKGSB सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है। 12 जनवरी को जारी आदेश अनुसार इस बैंक पर 50 लाख रुपये की पेनल्टी आरबीआई ने ठोकी है। यह बैंक केवाईसी से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं कर पाया। अन्य बैंकों के नाम- न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई), मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात), द इदर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (साबरकांठा, गुजरात) और द पाटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (सुरेन्द्रनगर,गुजरात)।

इस बैंक पर लगा 10 लाख का जुर्माना

द पाटदी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने एक निदेशक के रिश्तेदार को लोन दिया। साथ ही ऐसे लोन को स्वीकृति की दी। विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल एक्सपोजर सीमा और विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजत सीमा का उल्लंघन किया। बैंक ने चालू खाता जमा के अलावा अन्य ब्याज मुक्त जमा भी स्वीकार किए। इसलिए आरबीआई ने बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस बैंक पर लगा 15 लाख जुर्माना

17 जनवरी को जारी आदेश अनुसार न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इस बैंक ने दान पर निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया।

इन बैंक पर लगा 7 लाख रुपये का जुर्माना

मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ऐसे लोन को स्वीकार किया जिसमें बैंक के निदेशकों में से एक का रिश्तेदार गारंटर निकला। मैच्योरिटी की तारीख से उनके पुनर्भुगतान की तारीख तक लागू दर पर अतिदेय परिपक्व सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाया। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं कर पाया। इसलिए बैंक पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस बैंक पर लगा सबसे कम जुर्माना

रिजर्व बैंक ने द इदर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर-बैंक नियमों और प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन किया।

Manisha Kumari Pandey
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