आरबीआई ने लगाया 4 बैंकों पर जुर्माना, लिस्ट में मध्यप्रदेश का एक बैंक शामिल, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? यहाँ जानें

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RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय के चार सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। केन्द्रीय बैंक ने इन बैंकों पर 4 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन आरबीआई ने बैंकों के कमियों को देखते हुए लिया है। इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन और समझौते पर नहीं पड़ेगा।

बैंकों के नाम

इन बैंकों के नाम शिलॉंग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (मेघालय), श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (भोपाल), पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) और द अंजनगाँव सुरजी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) हैं।

महाराष्ट्र के इस बैंक पर लगा सबसे ज्यादा जुर्माना

पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह बैंक आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। महाराष्ट्र के द अंजनगाँव सुरजी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई ने 0.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह बैंक अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए (1) के तहत आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। निर्धारित सीमा से अधिक जमाकर्ताओं द्वारा निकासी की अनुमति दी। पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत लोन वितरित किए।

मेघालय के बैंक पर लगा इतना जुर्माना

शिलॉंग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर केन्द्रीय बैंक ने 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। बैंक खातों के जोखिम वर्गीकरण में विफल रहा है। साथ ही ग्राहक खातों के केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण में भी विफल रहा।

एमपी के इस बैंक पर आरबीआई का एक्शन

श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर आरबीआई ने 75 हजार रुपये की पेनल्टी ठोकी है। यह बैंक एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहा। विवेकपूर्ण अंतर-बैंक सकल और प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का अनुपालन करने में भी विफल रहा।

Manisha Kumari Pandey
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