
RBI Action: नियमों का उल्लंघन होने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने दो बैंकों के खिलाफ के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। ये बैंक गुजरात और कर्नाटक में स्थित हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई ने सोमवार को दी। वैधानिक निरीक्षण के दौरान बैंकों द्वारा निर्देशों के अनुपालन में खामियों मामला सामने आया। जिसके बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय बैंक ने यह कदम उठाया।
इन बैंकों पर लगी पेनल्टी
22 मई को जारी आदेश के अनुसार आरबीआई ने अहमदाबाद में स्थित बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं कर्नाटक के रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 75,000 रुपए की पेनल्टी ठोकी गई है।
जांच के दौरान हुआ खामियों का खुलासा
31 मार्च को बैंकों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में केंद्रीय बैंक द्वारा वैधानिक निरीक्षण किया गया। जिसमें बैंकों द्वारा निर्देशों के अनुपालन में खामियों का खुलासा हुआ। इसके बाद आरबीआई ने दोनों ही बैंक को “कारण बताओं नोटिस” जारी किया। बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।
आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना?
बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर लोन और केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस बैंक ने ऐसे लोन स्वीकृत या नवीनीकृत किए, जो बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार में रुचि रखते हैं। इसके अलावा केवाईसी का जोखिम आधारित आवधिक अद्यतन भी नहीं कर पाया। रॉन तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड पर “धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र” और “नाम मात्र सदस्यों के संबंध में नीति और अभ्यास” से संबंधित निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप है। बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना नहीं थी। साथ सदस्यों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में सदस्यों की कुल संख्या के लिए निर्धारित सीमा को पार कर लिया था।

